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अटल पेंशन योजना क्या है? करेंट अफेयर्स नोट्स – in Hindi

By Roshan Ekka

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अटल पेंशन योजना क्या है? करेंट अफेयर्स नोट्स

अटल पेंशन योजना (एमीवाई),भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। एपीवाई के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/ – या 4000 या 5000/- प्रति माह रूपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता हैं। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड है :

ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर / बचत बैंक में होना चाहिए
भवी आवेदक एपीवाई अकाउंट में समय समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, अधार कार्ड नामांकन के लिए अनिर्वाय नहीं है।

पेंशन की आवश्यकता

एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं।
उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी
परमाणु परिवार का उदय – कमाउ सदस्य का पलायन
जीवन यापन की लागत में वृद्धि
दीर्धायु में वृद्धि
निशिचत मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिशिचत करता हैं

एपीवाई के लाभ

अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त घोषित किया जाएगा। दूसरी और,यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिर्टन न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिर्टन की तुलना में अधिक हैं तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा।
सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रूपये प्रति साल जो भी कम हो का सह – योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है। सरकार के सह – योगदान वित्तीय वर्ष 2015 -16 से 2019 – 20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा।
वर्तमान में, नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत ग्राहक योगदान एवं उस पर निवेश रिर्टन के लिए कर लाभ पाने के पात्र है। इसके अलवा, एनपीएस से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है उसपर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह के कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए लागू है।

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