1.उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना क्या है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना (Mukhyamantri kisan Sarvhit Bima Yojana) क्या है। यह एक सरकारी बीमा योजना है जो उत्तर प्रेदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगो के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत आवदेक की परिवारिक वार्षिक आमदिनी 75000/ रुपए या इस से काम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्ग भूमिहीन कृषक, छोटे विक्रेताओं एवं BPL कार्ड धारक किसानों एवं गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगो को इसका लाभ प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का मुफ्त में बीमा किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत गरीब एवं पिछड़े वर्ग के किसानों को ढाई लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज करवाने का प्रावधान है।
- यदि कोई गरीब किसान दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है तो वह ढाई लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बीमा केयर कार्ड उपलब्ध करायी जाती है। और वह ढाई लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना के अंतर्गत साँप काटने अथवा जंगली जानवरों के क्षति पहुचने पर भी सहायता प्रदान कर सकते है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार ने 56 प्राइवेट अस्पतालों, एस एन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को शामिल किया है। जहाँ लाभार्थी ढाई लाख तक की मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थाई या अस्थाई रूप से विकलांगता की स्थिति में 500000 तक की बीमा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है इस योजना का लाभ राज्य से 18 से 70 वर्ष के बीच गरीब एवं कमजोर किसान एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2.उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के उद्देश्य एवं इसके लाभ
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब किसानों, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगो को आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुधार प्रदान करना है।
- इस योजना के द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोग आर्थिक लाभ एवं सामाजिक सुधार प्राप्त कर सकते है।
- इस योजना के द्वारा राज्य के किसानों को 2.5 लाख तक की मुफ्त बीमा राशि प्रदान की जाती है। जिसकी सहायता से 2-.5 लाख तक की मुफ्त इलाज अस्पताल से करवा सकते है।
- इस योजना के द्वारा लाभार्थियों की आकस्मिक मृत्यु एवं स्थायी अथवा अस्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख तक का बीमा कवर किया जाता है।
- यह सुविधा कैशलेस उपचार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- इस योजना के तहत बीमा केरियर कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और उस के माध्यम से ढाई लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
- यदि लाभार्थी की दुर्घटना प्रदेश के बाहर भी कहीं हो जाती है तब भी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- यदि लाभार्थी के एक अंग की क्षति होती है तो उसे एक लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- BPL (बीपीएल )कार्ड धारक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत सांप के काटने अथवा किसी जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुंचाने की अवस्था में भी मदद राशि प्रदान की जाएगी।
3.उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना पात्रता
- इस योजना में भाग लेने के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की परिवारिक वार्षिक आय 75000 रुपए से कम होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- ऐसी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4.उत्तर प्रदेश किसान सर्वहित बीमा योजना के लिए दस्तावेज
इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज का होना आवश्यक है।
- आवेदक का पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु की स्थिति में
- विकलांगता की स्थिति में विकलांगता सर्टिफिकेट
- बैंक खाते का विवरण पासबुक की फोटो कॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड पारिवारिक विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
5.उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदक को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए राज्य के आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इसके बाद आपको वहां दिए गए पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना होगा ।
- पीडीएफ फाइल में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें
- इस एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरे और इस योजना का लाभ उठाएं।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
हेल्पलाइन नंबर | 1520 , 180030701520 |
ऑफिसियल वेबसाइट: | यहां क्लिक करें |
Application Form PDF | यहां क्लिक करें |
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