मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया ।
क्या है मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 ?
- शराब के नशे में वाहन चलाना
- खतरनाक ढ़ग से वाहन चलाना
- ओवर लोडिग करना
- चालकों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन न करना
इन सभी ( गंभीर अपराधों ) नियमों का पालन ना करना। इन सभी अपराधों हेतु विधेयक में भारी दंड़ का प्रावधान रखा गया है।
कब मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016 पेश किया गया ?
- मोटर वाहन अधिनियम ( संशोधन ) 2016 सात अप्रैल 2017 को लोकसभा में पेश किया गया।
कब कहा किसके द्वारा मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016 संशोधन को मंजूरी मिली ?
- अधिनियम में संशोधन को 31 मार्च 2017 को केंदीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। ( जो की बीते वर्ष अगस्त 2016 में लोक सभा में पेश किया गया था। )
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 प्रमुख तथ्य क्या है ?
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालो को कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा दी जाएगी।
- संशोधिक विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान है।
- मानव जीवन के महत्व के दृष्टिगत विधेयक में निर्णय किया है की सड़कों के किनारें क्रैश बैरियर लगाए जाए।
- जिन स्थानों पर सड़क के मध्य क्रॉसिंग होगी, वहाँ सोलर लाइट सिस्टम के माध्यम से सिग्नल सिस्टम को सुचारू किया जाएगा। सड़कों के दोनों किनारों पर चमकने वाली मार्किंग को उचित गुणवता पूर्वक किया जाए।
- परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि मार्किंग में रात के समय सड़कों के किनारे आराम से समझ में आए।
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